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राजस्थान

बीकाजी पर सवा लाख का जुर्माना: बीकाजी पर लगा ₹1.15 लाख का जुर्माना, माप-तौल में मिली गड़बड़ी

महेन्द्रसिंह शेखावत

बीकानेर में विधिक माप विज्ञान विभाग ने बीकाजी फूड्स समेत तीन औद्योगिक इकाइयों पर ₹1.15 लाख का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण में असत्यापित बाट-कांटे और पैकेजिंग में खामियां पाई गईं।

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HIGHLIGHTS

  • बीकानेर में विधिक माप विज्ञान विभाग का औचक निरीक्षण अभियान।
  • बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड पर ₹40,000 का जुर्माना लगा।
  • दो अन्य इकाइयों, जोशी आइसक्रीम और एमएम प्रोडक्ट्स पर ₹75,000 का जुर्माना।
  • कुल मिलाकर तीन औद्योगिक इकाइयों पर ₹1.15 लाख का जुर्माना लगाया गया।
bikaji fined rs 1 15 lakh for measurement irregularities in bikaner

बीकानेर | विधिक माप विज्ञान विभाग ने बीकानेर जिले में औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ अपना औचक निरीक्षण अभियान जारी रखा है। इस अभियान के तहत, विभाग ने प्रसिद्ध बीकाजी फूड्स सहित तीन इकाइयों पर कुल 1.15 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई माप-तौल में अनियमितताएं पाए जाने के बाद की गई।

औचक निरीक्षण में मिलीं खामियां

विभागीय जांच दल ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार, दीपक पुनिया और देवकी नंदन के नेतृत्व में जिले की तीन प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और माप-तौल में सटीकता सुनिश्चित करना था।

बीकाजी फूड्स पर 40 हजार का जुर्माना

निरीक्षण के दौरान, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की इकाई में असत्यापित बाट एवं कांटे पाए गए। इन अनियमितताओं के चलते विभाग ने कंपनी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

दो अन्य इकाइयों पर भी कार्रवाई

इसके अलावा, नापासर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित महेश आइसक्रीम ब्रांड (जोशी आइसक्रीम) और एमएम प्रोडक्ट्स (व्हे प्रोटीन उत्पादक) पर भी कार्रवाई की गई। इन दोनों इकाइयों में कांटे असत्यापित पाए गए।

साथ ही, उनकी पैकेजिंग पर नेट वेट और यूनिट सेल प्राइस जैसी आवश्यक घोषणाओं में भी कमी पाई गई, जिसके कारण उन पर संयुक्त रूप से 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पूरे राजस्थान में जारी रहेगी कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में डिब्बाबंद और पैकेज्ड वस्तुओं की नियमित जांच जारी रहेगी।

विभाग के अनुसार, दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और सही माप-तौल मिल सके।

*Edit with Google AI Studio

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