राजस्थान

बीकानेर सीमा पर धारा 163 लागू: बीकानेर में सीमावर्ती इलाकों में धारा 163 दो माह बढ़ी

महेन्द्रसिंह शेखावत · 30 अक्टूबर 2026, 05:50 शाम
भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने धारा 163 के प्रतिबंध दो माह के लिए बढ़ा दिए हैं।

बीकानेर | भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर जिले के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर निशांत जैन ने आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवधि आगामी दो माह के लिए बढ़ा दी है।

सीमावर्ती गांवों में आवागमन पर पाबंदी

आदेश के अनुसार खाजूवाला और बज्जू तहसील के सीमा से सटे 12 गांवों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति आवागमन और विचरण पर प्रतिबंध रहेगा।

किसी भी आवश्यक कार्य के लिए नागरिकों को बीएसएफ या नजदीकी बीओपी से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

संचार और सिम कार्ड पर सख्त नियम

बज्जू, पूगल, रणजीतपुरा, खाजूवाला और छतरगढ़ क्षेत्र में पाकिस्तान के टेलीफोन कोड 0092 से होने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉल का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में नई सिम जारी करने से पहले कड़ी पहचान जांच अनिवार्य की गई है। साथ ही पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

श्रमिक सत्यापन और सोशल मीडिया गाइडलाइन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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