राजस्थान

बीकानेर बॉर्डर पर सख्ती: बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में धारा 163 दो माह बढ़ी

महेन्द्रसिंह शेखावत · 30 अक्टूबर 2026, 07:07 शाम
भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे बीकानेर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के तहत पाबंदियों की अवधि दो महीने के लिए आगे बढ़ा दी है।

बीकानेर | भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर जिले के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर निशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवधि आगामी दो माह के लिए बढ़ा दी है।

रात के आवागमन पर सख्त पाबंदी

आदेश के तहत खाजूवाला और बज्जू तहसील के सीमा से सटे 12 गांवों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन गांवों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के आवागमन और विचरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यदि किसी व्यक्ति को आवश्यक कार्यों के लिए जाना पड़े, तो उसे बीएसएफ या नजदीकी बीओपी से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

कॉल रिकॉर्डिंग और सिम कार्ड की कड़ी जांच

सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार गतिविधियों पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं।

श्रमिकों का सत्यापन और डिजिटल सुरक्षा

सीमा क्षेत्र में कार्यरत सभी बाहरी श्रमिकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

श्रमिकों के पहचान संबंधी दस्तावेज सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) एवं संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने होंगे।

सोशल मीडिया ग्रुप पर निगरानी

डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सऐप ग्रुप में अनजान व्यक्तियों को जोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।

उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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