बीकानेर |जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा कसा है। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 2 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं।
इन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्री देवेंद्र कुमार केदावत ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिन स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है उनमें शामिल हैं:
- आडसर पुरोहितान स्थित जगदम्बा मेडिकल एंड जनरल स्टोर
- कोलासर स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर
10 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित
अधिकारी के अनुसार, दोनों मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र 15 सितंबर से 24 सितंबर तक, यानी कुल 10 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। यह निर्णय जांच में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के बाद लिया गया।
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