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चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने के कारण अंगभंग होने तथा मृत्यु हो जाने पर 10 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा 1 साल के लिए पंजीकृत किया जाएगा।
जयपुर | राजस्थान में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार काफी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है।
पहले फरवरी में बजट में एक से बढ़कर एक बड़ी घोषणाएं और अब उन घोषणाओं को धरातल पर लाने की तैयारी।
इसी के तहत सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 2023-24 यानी अगले एक साल के लिए प्रावधान जारी कर दिए हैं।
ऐसे में प्रदेश में यह योजना लागू हो गई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि को भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
इस योजना में चिरंजीवी कार्डधारक अपने परिवार का जनाधार लिंक करके दुर्घटना बीमा क्लेम ले सकता है। क्लेम राशि का भुगतान 90 दिन में कर दिया जाएगा।
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने के कारण अंगभंग होने तथा मृत्यु हो जाने पर 10 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा।
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा 1 साल के लिए पंजीकृत किया जाएगा। एक साल के बाद दुर्घटना बीमा को रिन्यू करना होगा।
जो परिवार पात्र श्रेणी में नहीं आते हैं, वे भी हर वर्ष 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके बीमा करवा सकते हैं।
दुर्घटना बीमा योजना में किए गए प्रावधानों के तहत एक व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपए का क्लेम दिया जाएगा। लेकिन दो या अधिक लोगों की मौत पर 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा क्लेम लिया जा सकेगा।
इन दुर्घटनाओं पर ही मिलेगा क्लेम
- रोड, रेल, वायु दुर्घटना में अंगभग या मौत।
- ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से कोई वस्तु ऊपर आ गिरने पर।
- मकान ढहने पर होने वाली क्षति या मौत।
- पानी, आग, बिजली का करंट, से क्षति या मौत।
- रासायनिक द्रव्यों, कैमिकल छिड़काव से क्षति या मौत।
कब नहीं मिलेगा क्लेम
- अगर किसी की मौत अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान मौत होती है तो बीमा कवर नहीं मिलेगा।
- ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती से, सांप आदि के काटने से मौत हुई मौत पर।
- शराब या नशीली दवा पीने से हुई मौत पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा।
ये शर्तें भी रहेंगी लागू
- एक से अधिक बीमा क्लेम एक साल में उठाने पर 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा।
- पहले ली गई राशि 10 लाख में से कम करके ही दूसरी दुर्घटना के क्लेम की राशि दी जाएगी।
- दुर्घटना में क्षति या मौत की राशि एसडीआरएफ, मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि मिलाकर 10 लाख तक दी जाएगी।