दिल्ली | कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया। दीपके को शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया था।
अभिजीत दीपके कोर्ट में पेश: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके SEM कोर्ट में पेश
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। प्रदर्शन से पहले उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था।
HIGHLIGHTS
- CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को स्पेशल एग्जिक्युटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।
- दिल्ली पुलिस ने दीपके को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया था।
- पुलिस ने दीपके पर BNSS की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की है।
- संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
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SEM कोर्ट में हुई पेशी
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिजीत दीपके को SEM कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान संबंधित थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
इससे पहले सिटीजन जस्टिस फोरम (CJP) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर उनकी पेशी की जानकारी दी थी।
मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के वीडियो भी सामने आए हैं।
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'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले कार्रवाई
दीपके को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले हिरासत में लिया गया था।
यह मार्च संगठन के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया जाना था।
CJP की मुख्य मांगें
- CJP सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी का विरोध।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग।
- चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस के अनुसार, दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।
ये धाराएं शांति बनाए रखने और संभावित अपराध को रोकने से जुड़ी हुई हैं।
संगठन के आरोप
CJP ने आरोप लगाया कि हिरासत के बाद कई घंटों तक दीपके के परिवार, वकीलों और सदस्यों को जानकारी नहीं दी गई।
अदालत की सुनवाई के नतीजे और आगे की कार्रवाई की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
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