लोकसभा चुनाव 2024: 25 लोकसभा क्षेत्रों लिए 29 मतगणना केंद्रों पर होगी मतों की गिनती

25 लोकसभा क्षेत्रों लिए 29 मतगणना केंद्रों पर होगी मतों की गिनती
29 मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती
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Highlights

मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कवरेज होगी

मतगणना स्थल पर ट्रेंड-टीवी पर भी रुझान जारी होंगे

सबसे पहले पोस्टल बैलेट की माध्यम से डाले गए मतों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी |

जयपुर। राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन (lok sabha election) क्षेत्रों के लिए मतगणना के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र (postal ballot) के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम (EVM) के मतों की गिनती होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य की 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 29 मतगणना केंद्र (counting center) होंगे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, नागौर लोकसभा क्षेत्र, करौली- धौलपुर लोकसभा क्षेत्र एवं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में दो-दो मतगणना केंद्र (counting center) होंगे।

गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में ईवीएम (EVM) के माध्यम से डाले गए मतों की 4,033 राउंड में पूरी होगी। प्रदेश में कम से कम 20 राउंड की गिनती (counting) होगी, जबकि ज्यादा से ज्यादा 28 राउंड की मतगणना होगी। मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष होंगे, जबकि डाक मतपत्र (postal ballot) के लिए 62 कक्ष होंगे। ईवीएम (EVM) के मतों की गणना के लिए 2,713 टेबल्स और पोस्टल बैलेट एवं ईटीबीपीएस (ETBPS) से डाले गए मतों की गणना के लिए 800 टेबल्स लगाई जाएंगी।

3,500 माइक्रो ऑब्जर्वर (micro observer) नियुक्त

गुप्ता ने बताया कि मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशानुसार सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3500 माइक्रो आब्जर्वर (micro observer) नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में मतगणना के लिए 1200 से ज्यादा एआरओ (ARO) की ट्रेनिंग हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा कुल 56 मतगणना प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का सख़्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना का दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था निश्चित की गई है। केवल अधिकृत पास-धारक (authorized pass holder) व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना कर्मियों का रेण्डमाईजेशन (randomization) त्रिस्तरीय होगा।

गुप्ता ने बताया कि ईवीएम (EVM) की मतगणना टेबल पर काउंटिंग सुपरवाईजर (counting supervisor), काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग स्टाफ तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। इसी प्रकार, पोस्टल बैलेट की गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक काउंटिंग सुपरवाईजर, दो काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। माइक्रो ऑब्जर्वर केन्द्र सरकार (central government) के विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि  ईवीएम (EVM) या पोस्टल बैलेट की टेबल पर अभ्यर्थी के गणन अभिकर्त्ता (counting agent) भी रहेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचने के लिए पृथक-पृथक मार्ग/ रास्ता/ व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी (CCTV) कवरेज होगी। इलेक्शन ऑब्जर्वर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है।

केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और काउंटिंग सुपरवाइजर जो ईटीपीबीएमएस (ETPBMS) से जुड़े हैं, वह केवल ईटीपीबीएमएस सिस्टम (ETPBMS System) ओपन करने के लिए ओटीपी (OTP) हेतु मोबाइल ले जा सकेंगे तथा इसके पश्चात मोबाइल बंद कर प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी (returning officer) एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएंगे।

गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना के आधे घण्टे पश्चात प्रातः 8:30 बजे ईवीएम (EVM) से मतगणना प्रारंभ होगी। बैलेट की मतणना समाप्त होते ही अभ्यर्थी वार डाक मतपत्रों (postal ballots) के परिणाम की घोषणा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक राउंड पूरा होने पर नियमानुसार उस राउंड के परिणाम की घोषणा की जाएगी तथा दूसरे राउंड की गिनती प्रारंभ होगी। मीडिया (Media) को भी इसकी जानकारी मीडिया सेंटर (media center) में दी जायेगी। इस हेतु जिला जनसम्पर्क अधिकारी (District Public Relations Officer) समन्वय बनायेंगे।

मतगणना स्थल पर ट्रेंड-टीवी (trend-tv) पर भी जारी होंगे रुझान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकृत मीडियाकर्मियों के लिए मतगणना केंद्र पर एक पृथक कक्ष में मीडिया सेंटर (media center) बनाया गया है, जहां पर टेलीफोन, कम्प्यूटर एवं इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मीडिया कर्मियों के लिए आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।

मतगणना स्थल (counting place) पर मीडियाकर्मियों को मतगणना के नवीनतम रूझान एवं परिणाम से अवगत कराने के लिए मीडिया सेंटर में बड़ी एलईडी स्क्रीन (LED screen) पर आयोग की आईटी (IT) एप्लिकेशन ट्रेंड-टीवी (trend-tv) के माध्यम से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गयी है। इससे मीडियाकर्मियों को एक ही स्थान पर मतगणना के नवीनतम रूझान एवं परिणाम उपलब्ध होंगे।

राज्य के आमजन को लोकसभा चुनाव की मतगणना के रूझान एवं परिणाम से अवगत कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (https://ceorajasthan.nic.in/) पर भी लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की मतगणना की राउंडवाइज (roundwise) सूचना उपलब्ध रहेगी।

मतगणना की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र का आधिकारिक परिणाम भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप 'वोटर हेल्पलाइन एप' पर भी मतगणना के रूझान एवं परिणाम उपलब्ध रहेंगे।

मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

गुप्ता ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कानून- व्यवस्था की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे और न ही किसी तरह से कोई पक्षपात करेंगे।

मतगणना स्थल में प्रवेश करने के लिए वैध प्राधिकार पत्र (valid authorization letter) होने के बाद भी यदि आरओ (RO) को मतगणना हॉल (counting hall) में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में उचित संदेह है, तो वह उसकी तलाशी ले सकता है।

उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल (counting hall) के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरओ (RO) पूर्ण व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित रखते हुए गिनती व्यवस्थित तरीके से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

मतगणना कार्मिक परिणाम घोषित होने के बाद ही आरओ की अनुमति से मतगणना हॉल छोड़ेंगे। मतगणना केंद्र के अंदर आयोग के पर्यवेक्षकों और काउंटिंग डेटा (counting data) प्रसारित करने के आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त किसी भी मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप अथवा किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग (audio or video recording) उपकरण की अनुमति नहीं होगी।

मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी (CCTV) कवरेज  होगी 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी सीयू (CU), वीवीपैट (VVPAT) मशीनों और संबंधित दस्तावेजों को स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक और मतगणना पश्चात वापस स्ट्रॉन्ग रूम तक लाने-ले जाने की कार्यवाही की निर्बाध सीसीटीवी (CCTV) कवरेज सुनिश्चित की जाएगी। इस अवधि की सीसीटीवी (CCTV) कवरेज उम्मीदवार अथवा उनके एजेंट मतगणना हॉल में टीवी (TV)/ मॉनिटर पर देख सकेंगे।

काउंटिंग हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी (CCTV) कैमरा या वीडियोग्राफी (videography) से मय दिनांक और समय की मोहर के साथ कवरेज की जाएगी। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में, ईवीएम (EVM) या मतपत्रों पर प्रदर्शित वास्तविक वोटों की वीडियो रिकॉर्डिंग (video recording) नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस को अफवाहों को प्रभावहीन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान पर निगरानी (monitoring) रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्यवाही करने को कहा गया है।

मतगणना के दौरान एवं चुनाव (Election) के परिणाम घोषित होने के पश्चात कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, पार्किंग व्यवस्था आदि के लिए उचित प्रबंध जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के पश्चात विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, डीजे (DJ) वाहन का प्रयोग, वाहन रैली आदि जैसे आयोजनों पर रोक रहेगी।

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