बड़ी खबर: सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशकों को करना पड़ेगा इंतजार, देना पड़ सकता है जुर्माना भी

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशकों को करना पड़ेगा इंतजार, देना पड़ सकता है जुर्माना भी
Sukanya Samriddhi Yojana
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31 मार्च को वित वर्ष समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में अगर योजना के तहत न्यूतम जमा कराई जाने वाली राशि 250 रुपये जमा नहीं कराए जाते हैं तो जमाकर्ता को 50 रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा।

जयपुर  | केन्द्र सरकार की ओर से जारी सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

दरअसल, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे निवेशकों को ब्याज बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। 

स्कीम की अगली तिमाही यानि अप्रैल-जून की अवधि के दौरान भी ब्याज की दरें स्थिर बनी रहने का अनुमान है। ऐसे में ब्याज में बढ़ोतरी संभव होना मुश्किल है।

इसी के साथ 31 मार्च को वित वर्ष समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में अगर योजना के तहत न्यूतम जमा कराई जाने वाली राशि 250 रुपये जमा नहीं कराए जाते हैं तो जमाकर्ता को 50 रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा।

आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने बालिकाओं के विकास और उत्थान के लिए ’बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था।

इसके तहत 10 साल से छोटी उम्र की बालिकाओं के नाम पर खाता खोला जा सकता है। जिसमें 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है।

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में खुलवाया जा सकता है। खाता खुलने के 21 साल तक इसे चालू रखा जा सकता है।

इस खाते में 250 रुपये की छोटी सी रकम से निवेश कर सकते हैं और एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। 

इस स्कीम के द्वारा बेटियों की शिक्षा और उनके शादी-ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। 

उच्च शिक्षा और शादी के लिए खाताधारक 18 साल की उम्र पूरी  होने के बाद आंशिक सुविधा का लाभ भी उठाया जा सकता है।

हालांकि, मैच्योरिटी से पहले लाभार्थी की शादी हो जाती है तो खाता बंद करवाना होता है। 

इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स भी छूट मिलती है।

इसी के साथ सुकन्या समृद्धि योजना से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है।

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