राजस्थान

जयपुर में ई-रिक्शा के नए नियम: जयपुर में 1 अगस्त से ई-रिक्शा पर QR कोड अनिवार्य

desk · 30 जुलाई 2026, 12:35 दोपहर
जयपुर में 1 अगस्त से ई-रिक्शा के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू होगा। बिना आरसी, इंश्योरेंस और लाइसेंस के संचालन पर रोक लगेगी। 31 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

जयपुर |

जयपुर में ई-रिक्शा के संचालन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट एक नई पहल करने जा रहा है। 1 अगस्त से शहर में 'ई-रिक्शा क्यूआर (QR) कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम' को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिससे यातायात प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है।

जयपुर में ई-रिक्शा के लिए नई व्यवस्था

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशों के अनुसार, यह नई प्रणाली शहर में ई-रिक्शा के संचालन में एकरूपता लाएगी। इस व्यवस्था के तहत, शहर को विभिन्न जोनों में बांटा जाएगा और प्रत्येक ई-रिक्शा को एक विशेष क्यूआर कोड और कलर कोड आवंटित किया जाएगा।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

एसीपी (ट्रैफिक) प्रदीप मोहन शर्मा के पर्यवेक्षण और डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल के निर्देशन में यातायात पुलिस इस प्रणाली को लागू करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जोन में निर्धारित संख्या में ही ई-रिक्शा का संचालन सुनिश्चित करना है, ताकि यातायात जाम की समस्या कम हो सके।

पंजीकरण प्रक्रिया: क्या और कैसे करें?

इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए सभी ई-रिक्शा मालिकों और ड्राइवरों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ऑनलाइन आवेदन की समय-सीमा

पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से 31 अगस्त तक खुला रहेगा। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट 'erickshawjaipur', एंड्रॉयड ऐप, ई-मित्र केंद्र या अजमेरी गेट स्थित यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें वाहन की आरसी (RC), वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, इंश्योरेंस (बीमा), ड्राइवर का पासपोर्ट साइज फोटो और वैध ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।

पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया

आवेदन जमा करने के बाद, दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सफल होने पर आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) भेजा जाएगा।

क्यूआर कोड स्टिकर

सफल पंजीकरण के बाद, चालक को 15 दिनों के भीतर यातायात पुलिस से अपना क्यूआर कोड स्टिकर प्राप्त करना होगा। यह स्टिकर वाहन पर लगाना अनिवार्य होगा। यदि कोई निर्धारित समय में स्टिकर नहीं लेता है, तो उसका जोन आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिना पंजीकरण के चलने वाले ई-रिक्शों और अपने निर्धारित जोन का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन

इस प्रणाली की प्रभावी निगरानी के लिए यातायात पुलिस ने एक विशेष मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया है, जो नियमों के उल्लंघन पर नजर रखेगी।

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर

यातायात पुलिस ने सभी ई-रिक्शा चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9833390286 और 9119171469 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है।

*Edit with Google AI Studio

← पूरा आर्टिकल पढ़ें (Full Version)