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राजस्थान

ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करें: जालोर: पेट्रोल-डीजल के अनावश्यक भंडारण पर रोक, जिला रसद विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी

मानवेन्द्र जैतावत

जालोर जिला प्रशासन ने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक स्टॉक न करने की अपील की है। जिले में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता के बीच पैनिक बाइंग रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

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HIGHLIGHTS

  • जालोर जिले में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
  • प्रशासन ने अनावश्यक तेल भंडारण न करने की अपील की।
  • खुले बर्तनों और ड्रमों में तेल की बिक्री पर रोक लगाई।
  • नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर्स पर होगी सख्त कार्यवाही।
jalore fuel hoarding prevention guidelines

जालोर | जालोर जिला रसद विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक भंडारण न करें। जिला रसद अधिकारी नमिता नारवाल ने बताया कि जिले के पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

प्रशासन और ऑयल कंपनियां स्टॉक की निरंतर निगरानी कर रही हैं। जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू है और किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं होने दी जाएगी।

स्टॉक और आपूर्ति

उपभोक्ता केवल वर्तमान आवश्यकतानुसार ही ईंधन खरीदें। किसी भी प्रकार की घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। किसान ट्रैक्टर या वाहनों के टैंक में ही ईंधन लें।

सुरक्षा की दृष्टि से खुले बर्तनों में तेल रखना खतरनाक है। पेट्रोल पंप डीलर्स को ड्रम या कैन में तेल बेचने पर मनाही है। इसे विस्फोटक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

सख्त नियम और कार्यवाही

अवहेलना करने वाले डीलर्स के खिलाफ प्रशासन सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। प्रशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सदैव कटिबद्ध है। पैनिक बाइंग से बचें।

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