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भारत

₹50,000+ किराए पर अब TDS जरूरी: रेंट पेमेंट पर नया TDS नियम: ₹50,000 से ज्यादा किराए पर 2% टैक्स कटौती अनिवार्य, नियम न मानने पर लगेगा जुर्माना

मानवेन्द्र जैतावत

आयकर विभाग ने ₹50,000 से अधिक मासिक किराए पर 2% TDS कटौती अनिवार्य कर दी है। नियमों का पालन न करने पर किरायेदारों को भारी जुर्माना और आयकर नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

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HIGHLIGHTS

  • ₹50,000 से अधिक मासिक किराए पर 2% TDS काटना अब अनिवार्य है।
  • यह नियम उन व्यक्तियों और परिवारों पर लागू होता है जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है।
  • TDS कटौती न करने पर आयकर विभाग नोटिस और भारी जुर्माना लगा सकता है।
  • मकान मालिक का भारतीय निवासी होना इस नियम के लिए आवश्यक शर्त है।
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नई दिल्ली | आयकर विभाग ने किराए के भुगतान को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। अब यदि आपका मासिक किराया ₹50,000 से अधिक है, तो आपको मकान मालिक को भुगतान करने से पहले TDS काटना अनिवार्य होगा।

नियम और टैक्स दर

नियम के अनुसार, उच्च किराया देने वाले किरायेदारों को कुल किराए का 2% हिस्सा टैक्स के रूप में काटकर सरकारी खाते में जमा करना होगा। यह नियम उन व्यक्तिगत किरायेदारों और परिवारों पर भी लागू है जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है।

जुर्माना और नोटिस

यदि कोई किरायेदार इस नियम की अनदेखी करता है, तो उसे आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा, टैक्स कटौती न करने या देरी से जमा करने पर ब्याज और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

जरूरी सावधानियां

यह नियम केवल तभी लागू होता है जब मकान मालिक एक भारतीय निवासी हो। आयकर विभाग का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। किराएदारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर TDS जमा कर कानूनी पेचीदगियों से बचें और अपनी वित्तीय जिम्मेदारी निभाएं।

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