जयपुर | राजस्थान सरकार ने आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और नकली सामान बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत, खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में 5 प्रमुख पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के वितरण, प्रदर्शन और बिक्री पर अगले 2 महीनों के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है।
इन 5 ब्रांड्स पर लगा 2 महीने का बैन
राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में हुई फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन विशिष्ट बैच नंबर वाले उत्पादों को असुरक्षित घोषित कर प्रतिबंधित किया है। इस कार्रवाई से किराना बाजार और थोक व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
- नंदी ब्रांड गाय का घी: निर्माता दिशा एंटरप्राइजेज (बालोतरा, बाड़मेर), बैच नंबर 005
- रतवाड़ी टी - गोल्डन थार (चाय): निर्माता श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज (रीको, बाड़मेर), बैच नंबर 150726
- जी.एस. गोल्ड लाल मिर्च पाउडर: निर्माता हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (फाजिल्का, पंजाब), बैच/लॉट नंबर जी.एस. 31
- के.डी.पी. डेयरी - कृष्णा ब्रांड घी: निर्माता के.डी.पी. फूड इंडस्ट्री (दिल्ली), बैच नंबर डी.के. 1225 और डी.के. 160326
- के.डी.पी. डेयरी - सारस ब्रांड घी: निर्माता के.डी.पी. फूड इंडस्ट्री, बैच नंबर डी.एस. 030426
9 प्रसिद्ध खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड
प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। लैब टेस्टिंग में सैंपल्स फेल होने के बाद इन 9 प्रमुख दुकानों और डेयरियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं:
- एम/एस हार्दिक ट्रेडर्स (बाखासर, बाड़मेर) - मिर्च पाउडर में मिलावट।
- चाय वाला प्रतिष्ठान (चूरू) - तैयार चाय असुरक्षित मिली।
- शर्मा सेल्स एजेंसीज (रानी बाजार, बीकानेर) - फ्राइड मटर के सैंपल फेल।
- श्री सवाई भोज मिल्क डेयरी (माकड़वाली, अजमेर) - दूध असुरक्षित पाया गया।
- इंडिया मिल्क डेयरी (स्टीफन स्कूल चौराहा, अजमेर) - मिलावटी दूध।
- एम.एस.के. रेजिडेंट (वैशाली नगर, अजमेर) - माउथ फ्रेशनर/सौंफ के सैंपल फेल।
- बजाली मिल्क डेयरी (टोडारायसिंह, टोंक) - घी में मिलावट।
- श्रीजी मिल्क डेयरी (देवली, टोंक) - घटिया क्वालिटी का घी।
- श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज (बाड़मेर) - चाय पत्ती के सैंपल फेल।
जयपुर में 3 आउटलेट्स के लाइसेंस निरस्त
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फूड कारोबार चला रहे 3 बड़े प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
ये दुकानें पूर्व में लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद चोरी-छिपे असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेच रही थीं।
- एम/एस बालाजी जयका (विद्याधर नगर, जयपुर)
- एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स (कूकड़खेड़ा, जयपुर)
- द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज (निर्माण नगर, जयपुर)
खरीदारी करते समय रहें सावधान
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे बाजार से कोई भी पैकेज्ड सामान खरीदते समय जागरूक रहें।
इन बातों का रखें ध्यान:
- पैकेजिंग एवं सील: सुनिश्चित करें कि डिब्बे या पैकेट की सील टूटी हुई या ढीली न हो।
- बैच नंबर एवं एक्सपायरी: लेबल पर लिखा बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और वैधता अवश्य जांचें।
- ब्रांड का नाम: असली ब्रांड से मिलते-जुलते स्पेलिंग वाले नकली ब्रांड्स से सावधान रहें।
यदि किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक हो, तो तुरंत नजदीकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।