बीकानेर |
शिक्षा विभाग ने हाल ही में बड़ी संख्या में किए गए स्थानांतरणों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने विशेष परिस्थितियों वाले कार्मिकों की स्थानांतरण संबंधी परिवेदनाओं की सुनवाई के लिए कमेटियों का गठन किया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन कमेटियों का गठन निदेशालय और संभाग स्तर पर किया गया है।
किन मामलों की होगी सुनवाई?
गठित की गई कमेटियां कुछ विशेष श्रेणियों के कार्मिकों के स्थानांतरण प्रकरणों पर सुनवाई करेंगी।
इनमें एकल महिला, विधवा, और परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा, मेडिकल बोर्ड या सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोगों से ग्रसित कार्मिकों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा।
इन रोगों में कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर रोग या अन्य प्राण घातक रोग शामिल हैं। साथ ही, पति-पत्नी के स्थानांतरण प्रकरणों की भी सुनवाई की जाएगी।
कौन होगा कमेटी में शामिल?
विभाग ने निदेशालय और मंडल (संभाग) स्तर पर अलग-अलग कमेटियों की संरचना तय की है।
निदेशालय स्तरीय कमेटी
निदेशालय द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों से संबंधित परिवेदनाओं के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है।
- अध्यक्ष: अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), प्रारंभिक शिक्षा
- सदस्य: संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा
- सदस्य: संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), माध्यमिक शिक्षा
- सदस्य: उप-निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा
- सदस्य: उप-विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा
- सदस्य सचिव: सहायक निदेशक, संस्थापन सी-5 अनुभाग
मंडल स्तरीय कमेटी
संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों की परिवेदनाओं के लिए यह कमेटी बनाई गई है।
- अध्यक्ष: संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
- सदस्य: संभाग मुख्यालय के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- सदस्य: संयुक्त निदेशक द्वारा मनोनीत जिला शिक्षा अधिकारी
- सदस्य सचिव: संयुक्त निदेशक कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अथवा समकक्ष
आदेशों में इन सभी श्रेणियों में आने वाले स्थानांतरित शिक्षकों से परिवेदनाएं प्राप्त कर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।