बीकानेर | राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में आधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर ने इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा निदेशालय के स्पष्ट निर्देश
निदेशालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड के अभाव में बच्चों का राजकीय विद्यालयों में दाखिला रोकना उचित नहीं है।
यह निर्देश राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग (ग्रुप-5) के 9 अक्टूबर 2026 के पत्र के क्रम में जारी किए गए हैं।
इस आदेश में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से प्राप्त पत्र का भी संदर्भ दिया गया है।
अधिकारियों को आदेश की प्रतिलिपि
निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निदेशकों और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजा गया है।
इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है।
आदेश की प्रति पीईईओ, यूसीईईओ और सभी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को भी प्रेषित की गई है।
शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का उद्देश्य
शिक्षा निदेशालय के इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।
विभाग का मुख्य लक्ष्य यह है कि दस्तावेज के अभाव में किसी भी बच्चे का विद्यालय में प्रवेश न रुके।
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