Highlights
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Rajasthan High Court ने माउंट आबू में सभी अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाई।
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एक्टिंग सीजेआई Sanjeev Prakash Sharma और जस्टिस Baljinder Singh Sandhu की खंडपीठ का आदेश।
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24 मार्च 2026 तक सभी अवैध निर्माण बंद करने के निर्देश।
सिरोही/माउंट आबू। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माउंट आबू में अवैध निर्माण पर रोक लगाई है। एक्टिंग सी जे आई संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधु की खण्डपीठ ने आदेश दिया है कि 24 मार्च 2026 तक सभी अवैध निर्माण कार्य बंद होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही जिम्मेदार होंगे ¹।
यह आदेश नितिन जैन, मनोज चौरसिया व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि माउंट आबू में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
अवैध निर्माण के दायरे में आने वाले क्षेत्र
- माउंट आबू का समस्त क्षेत्र
- आबूरोड के दानवाव, उमरणी
- ब्रह्माकुमारीज के शांतिवन, मनमोहिनी परिसर और आनंद सरोवर
राज्य सरकार की जिम्मेदारी
राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अवैध निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके अलावा, नगर निगम बोर्ड, माउंट आबू को संशोधित क्षेत्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप कोई छेड़छाड़ न हो । व सभी प्रकार के अवैध रूप में निर्माण कार्य बंद हो ।
अवैध निर्माण के लिए एडिशनल एसपी जिम्मेदार रहेंगे ।
देखना होगा प्रशासन की ओर से आगे क्या कार्यवाही विशाल काय अवैध निर्माण पर होती है ।
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