बीकानेर | राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राज्य के 309 नगरीय निकायों में आम चुनाव अगस्त-सितंबर 2026 में होने हैं, जिसके लिए शिक्षण संस्थानों से सहयोग मांगा गया है।
शिक्षा विभाग के निदेशक ललित कुमार द्वारा जारी आदेश में चुनाव कार्य के लिए स्कूलों के भवन, फर्नीचर और कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है।
चुनाव के कारण स्कूलों में अवकाश
आदेश के अनुसार, जिन विद्यालय भवनों को मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, वहां मतदान प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह अवकाश उन दिनों के लिए प्रभावी होगा जब मतदान दल केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश राजपत्रित अवकाश नहीं होने की स्थिति में ही लागू होगा।
मतदान के लिए दो चरणों में अवकाश
मतदान प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा गया है, और दोनों के लिए अवकाश की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
- प्रथम चरण: 8 एवं 9 सितंबर को शैक्षिक अवकाश रहेगा। मतदान दल 8 सितंबर को केंद्रों पर पहुंचेंगे और 9 सितंबर को मतदान समाप्त होने तक वहीं रहेंगे।
- द्वितीय चरण: 10 एवं 11 सितंबर को शैक्षिक अवकाश रहेगा। इस चरण के लिए मतदान दल 10 सितंबर को पहुंचेंगे और 11 सितंबर तक केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।
मतगणना के दिन भी छुट्टी
मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना का कार्य भी विद्यालय भवनों में किया जाएगा।
जिन स्कूलों को मतगणना केंद्र के रूप में उपयोग किया जाएगा, वहां 14 सितंबर को शैक्षिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
समन्वय स्थापित करने के निर्देश
शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क और समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है।
उन्हें चुनाव कार्य के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करने और शिक्षण संस्थानों के भवन, फर्नीचर व कर्मचारियों की सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है।