माइंस प्रकरण: राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर गिरफ्तारी की तलवार

डरा-धमकाकर बिना कीमत चुकाए ग्रेनाइट की माइंस हड़पने और वहां से करोड़ों रुपए की मशीनरी उठा ले जाने के प्रकरण में पुलिस अब हाई कोर्ट के निर्देश पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट व उनके करीबीयों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। 

भीलवाड़ा |  ग्रेनाइट माइंस प्रकरण में राजस्व मंत्री रामलाल जाट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। 

खबरों की माने तो डरा-धमकाकर बिना कीमत चुकाए ग्रेनाइट की माइंस हड़पने और वहां से करोड़ों रुपए की मशीनरी उठा ले जाने के प्रकरण में पुलिस अब हाई कोर्ट के निर्देश पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट व उनके करीबीयों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। 

बता दें कि हाईकोर्ट ने करीब एक महीने पहले मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए अधीनस्थ अदालत को निर्देश दिया कि परिवादी परमेश्वर जोशी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। 

इसकी पालना में करीब 18 दिन पहले भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र की कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

ये है पूरा मामला

दरअसल, राजसमंद जिले के झीलवाड़ा हाल मुम्बई निवासी परमेश्वर जोशी का आरोप है कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने  उसकी माइंस को विस्फोट से उड़ा देने और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे लीज सरेंडर कर व सांझेदारी करने का दबाव बनाया। 

उस समय मंत्री जाट ने पांच करोड़ रुपए देने का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में पैसा देने में आनाकानी की।

इस संबंध में साल 2022 में पुलिस महानिदेशक, अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक व भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी गई थी। 

जिसमें बताया गया था कि उसने वर्ष 2014 से ग्रेनाइट की माइंस लीज पर ली थी। लेकिन महिपाल पुरोहित, सूरज जाट व महावीर चौधरी ने कब्जा करने की नीयत से उसकी माइंस पर साल 2021 मे अवैध रूप से माइनिंग शुरू कर दी। 

जिस पर परिवादी ने अवैध माइनिंग करने वालों से बात की तो  उन्होंने राजस्व मंत्री रामलाल जाट हवाला देकर उसे धमकाया।

जोशी का आरोप है कि इसके बाद मंत्री जाट ने भी उसकी माइंस को विस्फोट से उड़ा देने और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे लीज सरेंडर करने और सांझेदारी करने का दबाव डाला।

परिवादी जोशी का आरोप है कि 16 जून 2022 को पूरण गुर्जर करीब 10 लोगों के उसकी माइंस पर आया और करीब 5 करोड़ की मशीनरी चुरा कर ले गया। 

इस चारी की पूरी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। लेकिन पुलिस मंत्री और उनके साथियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। 

पुलिस भी परिवादी को धमका रही है और कह रही है कि अगर मामला दर्ज हो भी गया तो एफआर लगा देंगे।

भीलवाड़ा जिले की अधीनस्थ कोर्ट के एफआईआर का आदेश नहीं देने के बाद परिवादी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह किया था। 

जिस पर हाईकोर्ट ने एक अगस्त 2023 को अधीनस्थ अदालत को निर्देश दिया था कि सम्बंधित थाने को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिए जाएं।