बीकानेर | बीकानेर जिले में सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन की समय सीमा में विस्तार किया गया है। अब विद्यार्थी और शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर 2026 तक छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार और सत्यापित कर सकेंगे।
बीकानेर: छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर
बीकानेर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्रवृत्ति प्रस्तावों के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।
HIGHLIGHTS
- सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई।
- शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रस्तावों का सत्यापन अनिवार्य है।
- केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए विद्यार्थियों का ओटीआर और आधार लिंक बैंक खाता जरूरी।
- NMMS छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थी अन्य विशिष्ट योजनाओं के पात्र नहीं होंगे।
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आवेदन की अंतिम तिथि में बड़ा बदलाव
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर डॉ. राम गोपाल शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नई समय सीमा के बारे में सूचित किया है।
पहले छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी।
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अब इसे बढ़ाकर अक्टूबर के अंत तक कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।
शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया
ऑटो प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव
राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ ही पोर्टल पर कार्य शुरू करना होगा।
शाला दर्पण पोर्टल पर ऑटो प्रक्रिया के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित अवधि के भीतर इन प्रस्तावों को सत्यापित करना सुनिश्चित करें।
इसमें किसी भी प्रकार की देरी विद्यार्थियों के लाभ को प्रभावित कर सकती है।
दस्तावेज और पात्रता संबंधी महत्वपूर्ण नियम
विद्यार्थियों की आवश्यक सूचनाएं और दस्तावेज समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
- सभी जरूरी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड और अपडेट करना अनिवार्य है।
- केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ओटीआर (One Time Registration) आवश्यक है।
- विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है।
NMMS योजना के लिए विशेष निर्देश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 से 12 तक NMMS छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रतिबंध लागू होंगे।
ये विद्यार्थी अधिसूचना में उल्लेखित अन्य योजनाओं के अतिरिक्त दूसरी योजनाओं के पात्र नहीं होंगे।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति का लाभ सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा।
इसलिए बैंक विवरण की सटीकता और आधार लिंकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पात्र विद्यार्थी का आवेदन छूट न जाए।
अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक सभी सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिए जाने चाहिए।
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