नई दिल्ली | Wrestlers Protest: पिछले कुछ दिनों शांत पड़ा पहलवानों के उत्पीड़न का मामला एक बार फिर से बड़ी सुर्खियां बन गया है।
कोर्ट का फरमान: अदालत में पेश हो भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह
दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चैयरमैन और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है।
HIGHLIGHTS
- दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चैयरमैन और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है।
संबंधित खबरें
इस मामले में दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चैयरमैन और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है।
कोर्ट ने दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सांसद बृज भूषण के खिलाफ 15 जून को यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी के आरोप में चार्टशीट दायर की थी।
संबंधित खबरें
आईपीसी की धारा 354 में है 5 साल की सजा का प्रावधान
पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण से जुड़ी आईपीसी की धारा 354, 354ए और 354डी और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 109, 354, 354(ए), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।
बता दें कि आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये गैर जमानती है।
पिछले दिनों पहलवानों का यौन शोषण मामला इतना गरमाया हुआ था कि इसने देश की राजनीति तक को हिला दिया था।
हालांकि, पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों में क्लिन चिट दे दी थी।
देश के पहलवानों ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए इसी साल जनवरी में धरना शुरू किया था।
इसके बाद कार्रवाई नहीं होने का हवाला देते हुए पहलवान अप्रैल में फिर से सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए उतरे थे।
देशभर में मामला गरमा गया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के पर पहलवानों ने अपना विरोध स्थगित कर दिया था और कुछ समय के लिए शांति हो गई थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट के समन के बाद ये मामला एक बार फिर से मीडिया में छा गया है।
ताज़ा खबरें
भारत-अमेरिका व्यापार डील पर संकट के बादल: अगले हफ्ते वॉशिंगटन जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, टैरिफ और Section 301 जांच पर होगी चर्चा
होर्मुज स्ट्रेट पार कर कांडला पहुंचा भारतीय एलपीजी पोत 'जग विक्रम', 15 जहाज अब भी फंसे
तमिलनाडु राजनीति में उबाल: सीएम स्टालिन के बयान पर भाजपा का कड़ा प्रहार, 'संविधान विरोधी' बताकर घेरा
CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, ऐसे करें मार्कशीट डाउनलोड