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हनी सिंह और बादशाह को हाईकोर्ट की फटकार: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हनी सिंह और बादशाह के 'फूहड़' गानों पर लगा बैन, 'वॉल्यूम 1' को हर प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यो यो हनी सिंह और बादशाह के विवादित गानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 'वॉल्यूम 1' जैसे गानों में अश्लीलता और फूहड़ता को लेकर गहरी नाराजगी जताई है।

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के 'वॉल्यूम 1' गाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।
  • अदालत ने केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गाने के हर अंश को हटाने का निर्देश दिया।
  • बादशाह के 'टटीरी' गाने पर भी विवाद गहराया, जिसमें स्कूली ड्रेस में लड़कियों के डांस पर आपत्ति जताई गई।
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर अश्लील गानों की थोड़ी सी भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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दिल्ली | संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाले यो यो हनी सिंह और बादशाह के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों कलाकारों के गानों में परोसी जा रही फूहड़ता और अश्लीलता पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि अब इन गानों की मौजूदगी डिजिटल दुनिया में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'वॉल्यूम 1' पर पूरी तरह लगा बैन

अदालत ने विशेष रूप से हनी सिंह और बादशाह के पुराने और बेहद विवादित गाने 'वॉल्यूम 1' को निशाने पर लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस गाने को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स से तुरंत हटाया जाए। जस्टिस कौरव ने साफ शब्दों में कहा कि इस गाने के छोटे-छोटे क्लिप्स या इसके बोल भी कहीं भी उपलब्ध नहीं होने चाहिए। अदालत का मानना है कि ऐसे गानों का समाज और युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गीत को हर रूप में हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर इसकी थोड़ी सी भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।' यह आदेश संगीत जगत में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

बादशाह के 'टटीरी' गाने पर भी बरपा हंगामा

विवादों की इस लिस्ट में बादशाह का हालिया गाना 'टटीरी' भी शामिल है। यह गाना मूल रूप से हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। लेकिन बादशाह ने इसे अपने खास अंदाज में रीमिक्स किया था, जो लोगों को रास नहीं आया। इस गाने के लिरिक्स और इसके वीडियो फिल्मांकन को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया था। लोगों का आरोप था कि बादशाह ने एक पारंपरिक लोकगीत की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है और उसमें अश्लीलता का पुट डाल दिया है। महिला आयोग ने भी इस मामले में दखल दिया था। आयोग ने गाने के बोलों की तीखी आलोचना की थी और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया था। इसके बाद दबाव में आकर बादशाह को यह गाना यूट्यूब से हटाना पड़ा था।

स्कूली ड्रेस में डांस पर बढ़ी नाराजगी

'टटीरी' गाने में बादशाह ने एक और बड़ी गलती की थी, जिसने आग में घी डालने का काम किया। गाने के वीडियो में स्कूली ड्रेस पहने लड़कियों को डांस करते हुए दिखाया गया था। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। लोगों का कहना था कि बच्चों और स्कूली वर्दी का इस तरह का चित्रण बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक है। इन्हीं विवादों के बीच अब दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार ने बादशाह की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अदालत ने उनके आने वाले एल्बम की रिलीज पर भी फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी

हाईकोर्ट ने सिर्फ कलाकारों को ही नहीं, बल्कि गूगल, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी लपेटे में लिया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट को जगह न दें। अदालत ने कहा कि तकनीक के इस दौर में फूहड़ता को फैलने से रोकना अनिवार्य है। अगर कोई प्लेटफॉर्म आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह पहली बार नहीं है जब इन रैपर्स के गानों पर सवाल उठे हैं। लेकिन इस बार हाईकोर्ट का कड़ा रुख यह बताता है कि अब 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' के नाम पर अश्लीलता परोसना आसान नहीं होगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे कलाकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं अधिकांश लोग कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। संगीत प्रेमियों का मानना है कि गानों में शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि हनी सिंह और बादशाह इस कानूनी लड़ाई को आगे कैसे लड़ते हैं और उनके करियर पर इसका क्या असर पड़ता है।

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