नई दिल्ली | आयकर विभाग ने किराए के भुगतान को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। अब यदि आपका मासिक किराया ₹50,000 से अधिक है, तो आपको मकान मालिक को भुगतान करने से पहले TDS काटना अनिवार्य होगा।
नियम और टैक्स दर
नियम के अनुसार, उच्च किराया देने वाले किरायेदारों को कुल किराए का 2% हिस्सा टैक्स के रूप में काटकर सरकारी खाते में जमा करना होगा। यह नियम उन व्यक्तिगत किरायेदारों और परिवारों पर भी लागू है जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है।
जुर्माना और नोटिस
यदि कोई किरायेदार इस नियम की अनदेखी करता है, तो उसे आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। इसके अलावा, टैक्स कटौती न करने या देरी से जमा करने पर ब्याज और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
जरूरी सावधानियां
यह नियम केवल तभी लागू होता है जब मकान मालिक एक भारतीय निवासी हो। आयकर विभाग का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। किराएदारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर TDS जमा कर कानूनी पेचीदगियों से बचें और अपनी वित्तीय जिम्मेदारी निभाएं।