जयपुर | राजस्थान सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य 18 से 45 वर्ष के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अपडेट: राजस्थान के युवाओं को मिलेगा 10 लाख का ब्याजमुक्त लोन
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगी आर्थिक मदद।
HIGHLIGHTS
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए योजना शुरू की है।
- योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- राज्य सरकार 10 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान देगी।
- आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं पास और एसएसओ पोर्टल जरूरी है।
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बैंकों को सख्त निर्देश
जयपुर जिला कलक्टर संदेश नायक ने हाल ही में बैंक प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आवेदनों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे युवाओं के आवेदनों को प्राथमिकता दें।
कलक्टर ने कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगारों तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित कर योजना का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
योजना के लाभ और पात्रता
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जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सुभाष शर्मा के अनुसार, योजना में 10 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण मिलता है। इसमें सरकार 50 हजार रुपये तक का अनुदान भी देती है।
"बैंक प्रतिनिधियों को आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और शिविरों के माध्यम से प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।" - जिला कलक्टर
कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदनकर्ता का कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक युवा एसएसओ (SSO) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार मूण्ड और एलडीएम गणेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। यह पहल राजस्थान में स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।
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