राजस्थान

निकाय चुनाव: आचार संहिता पर सख्ती: नगरीय निकाय चुनाव 2026: आचार संहिता पर आयोग के सख्त निर्देश

महेन्द्रसिंह शेखावत · 12 अगस्त 2026, 07:09 शाम
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव-2026 के लिए आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। चुनाव घोषणा के साथ ही यह लागू हो जाएगी।

जयपुर |राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

आचार संहिता पर आयोग का सख्त रुख

आयोग के अनुसार, जैसे ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी, संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। यह संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

क्या हैं प्रमुख निर्देश?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा द्वारा जारी आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया है। प्रशासन को सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स और झंडे हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, दीवारों पर लिखे गए चुनावी नारों को भी मिटाने के निर्देश हैं।

आदेश में सरकारी वाहनों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगाने और सार्वजनिक स्थानों का चुनावी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग रोकने को भी कहा गया है।

रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा निर्धारित

आयोग ने जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। इसके लिए चार अलग-अलग प्रपत्रों में जानकारी मांगी गई है।

रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया

सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कार्रवाई की रिपोर्ट एक्सेल शीट प्रारूप में आयोग की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजें। साथ ही, इसकी एक हार्ड कॉपी भी संलग्न कर प्रेषित की जानी है।

आयोग ने इस संबंध में संभागीय आयुक्तों और संबंधित विभागों को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।

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