सुप्रीम कोर्ट (SC): मुख्यमंत्री केजरीवाल को फिर से झटका राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली | दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल की अंतर‍िम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी | केजरीवाल के वकील अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी (abhishek mannu) सुप्रीम कोर्ट के जज और ईडी के सवालों को जवाब दे रहे थे ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत में इसे चुनौती दी है। इसी केस में आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले में पहले भी दो दिन सुनवाई हो चुकी है जिसमें केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखा था आज ईडी के वकील (advocate) अपनी दलीलें दे जिसे कोर्ट ने ध्यान से सुना। हालांकि कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं दिया | वहीं दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है.

हम जमानत पर विचार कर सकते हैं

द‍िल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है. सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी. इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को उनकी पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था.

बता दें कि पिछले दिन हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि क्योंकि यह चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। ऐसे में आज अदालत ईडी की दलीलें सुन रही है.

पीठ ने कहा क‍ि अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते। सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे. ईडी (ED) ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत (court) की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से कहा क‍ि देश में इस समय सांसदों से जुड़े करीब 5,000 मामले लंबित हैं। क्या उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? क्या एक किसान का महत्व किसी नेता से कम है जिसके लिए फसलों की कटाई और बुवाई का मौसम है?

कार्य के दौरान हुए लाभ को अपराध नहीं मान सकते : जस्टिस खन्ना

आज सुनवाई शुरू हुई तो एएसजी एसवी राजू (ASG SV raju) ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन से बात शुरू करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया (manish sisodiya) की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए।

इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा दो साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है फिर यह इतना कैसे हो गया?इस पर राजू ने कहा कि नीति से जो लाभ हुआ वो 1100 करोड़ है। तब जस्टिस खन्ना ने कहा आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते।तब राजू ने कहा कि इस वक्त यह जांच अधिकारी के विवेक पर है कि वह फैसला ले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौनसा गलत है …।

राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

आज जब अरविंद केजरीवाल के जमानत (Bail) पर बहस हो रही थी। तभी दिल्ली के एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से ईडी (ED) की हिरासत में हैं।