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राजस्थान

Rajasthan: BJP सांसद लुम्बाराम चौधरी को नींबू की खेती के लिए ₹4.20 लाख की सब्सिडी, संसद में केंद्र सरकार ने दी जानकारी

गणपत सिंह मांडोली

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी को नींबू की खेती के लिए ₹4.20 लाख की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने 2021 में आवेदन किया था और सांसद बनने के बाद 2025 में यह राशि मिली।

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HIGHLIGHTS

  • BJP सांसद लुम्बाराम चौधरी को नींबू की खेती के लिए ₹4.20 लाख की सब्सिडी मिली।
  • लुम्बाराम ने सांसद बनने से पहले 2021 में इस योजना के लिए आवेदन किया था।
  • कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
  • इसी जवाब में बताया गया कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खीरे की खेती के लिए मिली ₹99 लाख की सब्सिडी लौटाई।
bjp mp lumbaram choudhary gets subsidy for lemon farming

सांसद को नींबू की खेती के लिए मिली सब्सिडी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि राजस्थान के जालोर-सिरोही से भाजपा सांसद लुम्बाराम चौधरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की एक योजना के तहत ₹4.20 लाख की सब्सिडी प्रदान की गई। यह राशि सिरोही जिले के वाडेली गांव स्थित लगभग 6 एकड़ भूमि पर नींबू की व्यावसायिक खेती के लिए दी गई।

2021 में किया था आवेदन

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि लुम्बाराम चौधरी को वर्ष 2025 में यह सहायता राशि मिली। यह अनुदान मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के अंतर्गत संचालित योजना के तहत स्वीकृत किया गया।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, लुम्बाराम चौधरी ने अप्रैल 2021 में आवेदन किया था, जब वे सांसद नहीं थे। उनका प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में स्वीकृत हुआ और 15 जनवरी 2025 को ₹4.20 लाख की राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की गई। परियोजना की कुल लागत ₹16.92 लाख बताई गई, जिसमें लगभग ₹12.69 लाख का बैंक ऋण लिया गया था।

लोकसभा की वेबसाइट पर लुम्बाराम चौधरी का पेशा किसान और LIC एजेंट दर्ज है।

मंत्री भागीरथ चौधरी ने लौटाई सब्सिडी

इसी जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने खीरे की खेती के लिए मिली ₹99 लाख की सब्सिडी वापस कर दी है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान NHB दिशा-निर्देशों में सांसदों, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों के आवेदनों के लिए अलग से किसी "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट" या "रिक्यूज़ल" संबंधी प्रावधान नहीं हैं। यह जानकारी तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई।

*Edit with Google AI Studio

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