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राज्य

प्रदूषण पर एक्शन: दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, AQI 230 पर पाबंदियां शुरू

बलजीत सिंह शेखावत

दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP-1 लागू कर दिया है, जिसके तहत कई प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं।

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HIGHLIGHTS

  • दिल्ली का AQI 230 दर्ज होने के बाद वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची।
  • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू किया।
  • सड़कों की मशीनी सफाई, पानी के छिड़काव और मलबे के निस्तारण पर जोर दिया गया।
  • खुले में कचरा और पत्तियां जलाने पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई।
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दिल्ली | दिल्ली-NCR में हवा खराब होने के साथ ही प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू कर दिया है।

इसके तहत सड़कों पर उड़ने वाली धूल, कचरा जलाने और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर खास नजर रखी जाएगी।

आयोग ने संबंधित विभागों को प्रदूषण रोकने के उपाय तेज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

दिल्ली में हवा की स्थिति और AQI का स्तर

बुधवार को दिल्ली का AQI करीब 230 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।

हवा की स्थिति बिगड़ने के साथ ही प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

AQI के जरिए पता चलता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है।

जब AQI 201 से 300 के बीच पहुंचता है, तो हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है।

स्वास्थ्य पर असर

ऐसी हवा में लंबे समय तक रहने से कई लोगों को शारीरिक परेशानी हो सकती है।

खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की परेशानी वाले लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है।

GRAP-1 लागू होने से क्या बदलेगा?

GRAP-1 प्रदूषण रोकने के लिए उठाया जाने वाला शुरुआती कदम माना जाता है।

इसके लागू होने से आम जनजीवन और विभागों के कामकाज पर कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

  • सड़कों की सफाई मशीनों से कराने पर खास जोर दिया जाता है।
  • सड़कों पर जरूरत के हिसाब से पानी का छिड़काव किया जाएगा।
  • सड़क किनारे जमा धूल को सही तरीके से हटाने के निर्देश हैं।
  • निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे का उचित प्रबंधन जरूरी होगा।
  • निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के सभी तय नियमों का पालन अनिवार्य है।

कचरा जलाने पर सख्त पाबंदी

खुले में कचरा और सूखी पत्तियां जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

संबंधित विभाग इस पाबंदी को बहुत ही सख्ती से लागू करवाएंगे।

नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की निगरानी भी अब और तेज कर दी जाएगी।

*Edit with Google AI Studio

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