जयपुर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 6 जनवरी से शुरू होगा। इस कार्यक्रम के तहत 17 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3 लाख युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
राजस्थान में लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू, नए नाम जोड़ने की के लिए अभियान चलेगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर, दिव्यांग एवं सहरिया आदिवसियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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- 1 राजस्थान में लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होगा 6 जनवरी से
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर, दिव्यांग एवं सहरिया आदिवसियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद नए नाम जोड़ने के लिए अब तक प्रपत्र 6 में 3,11,034 आवेदन सहित कुल 5,27,032 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 87,314 को छोडकर शेष आवेदन निस्तारित कर दिए गए हैं।
गुप्ता ने बताया कि राज्य में 6 नवंबर, 2023 ई-रोल अपडेट हुए सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान-पत्र मुद्रित कर वितरित किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि सभी जिलों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा विधानसभा वार एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा तथा दावे एवं आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी, 2024 को किया जाएगा।
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गुप्ता ने बताया कि नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म।
इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाइन माध्यम यथा वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे।
गुप्ता ने यह भी बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाईल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाईल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग द्वारा ई -सेवायें प्रदान की जाती एवं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
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