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राजस्थान

राजस्थान: पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगा मतदान

महेन्द्रसिंह शेखावत

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदान चार चरणों में 22 अक्टूबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा।

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HIGHLIGHTS

  • राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 के लिए चार चरणों में मतदान होगा।
  • पहले चरण का मतदान 22 अक्टूबर से शुरू होकर चौथे चरण का 16 नवंबर तक चलेगा।
  • जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और पंच पदों के लिए अलग-अलग तारीखें तय।
  • मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश।
rajasthan panchayat election 2026 schedule voting dates

बीकानेर | राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर आम चुनाव 2026 का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है।

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह चुनाव प्रक्रिया कुल चार चरणों में संपन्न होगी। मतदान की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी।

चुनाव कार्यक्रम का विस्तृत विवरण

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और सरपंच-पंच पदों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं।

प्रथम चरण का मतदान

  • जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा।
  • सरपंच एवं पंच पदों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।

द्वितीय चरण का मतदान

  • जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय है।
  • सरपंच एवं पंच पदों के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे।

तीसरे और चौथे चरण की तिथियां

चुनाव के अगले चरणों में भी इसी प्रकार का अंतराल रखा गया है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रहें।

तृतीय चरण का मतदान

  • जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा।
  • सरपंच एवं पंच पदों के लिए 5 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

चतुर्थ चरण का मतदान

  • जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को वोटिंग होगी।
  • सरपंच एवं पंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी होगी।

सार्वजनिक अवकाश और अन्य निर्देश

आयोग ने मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों को इसके लिए अधिकृत किया गया है।

मतदान के दिन सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह आदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगा।

यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है, तो उस तिथि पर भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा सकेगा।

*Edit with Google AI Studio

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