बीकानेर | राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने इस संबंध में 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की है।
पंचायतीराज चुनाव: सार्वजनिक अवकाश: राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2026: मतदान के दिन रहेगा अवकाश
राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर मतदान के दिनों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
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HIGHLIGHTS
- राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज चुनाव 2026 के मतदान दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
- जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22, 28 अक्टूबर और 3, 14 नवंबर को मतदान होगा।
- पंच और सरपंच पदों के लिए 24, 30 अक्टूबर और 5, 16 नवंबर की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
- पुनर्मतदान या तिथि परिवर्तन की स्थिति में भी संबंधित क्षेत्रों में अवकाश प्रभावी रहेगा।
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मतदान का कार्यक्रम और अवकाश की तिथियां
अधिसूचना के अनुसार, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित किया जाएगा:
- 22 और 28 अक्टूबर
- 3 और 14 नवंबर
पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान
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पंच एवं सरपंच पदों के लिए मतदान की तिथियां इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:
- 24 और 30 अक्टूबर
- 5 और 16 नवंबर
नियम और विशेष प्रावधान
मतदान की तिथियों में परिवर्तन या पुनर्मतदान की स्थिति में संशोधित मतदान दिवस पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित किया गया है, ताकि सभी मतदाता अपने मताधिकार का सुगमता से प्रयोग कर सकें।
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