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राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025: राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025: व्यापारियों को मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण और भारी सब्सिडी, आवेदन शुरू

जोगेन्द्र सिंह शेखावत

राजस्थान सरकार ने ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके जरिए छोटे और बड़े व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण और बीमा प्रीमियम में बड़ी राहत दी जाएगी।

HIGHLIGHTS

  • व्यापारियों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान मिलेगा।
  • 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
  • बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75 प्रतिशत की सहायता।
  • महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग व्यापारियों को ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट।
rajasthan trade promotion policy 2025 loan subsidy details

जयपुर | राजस्थान के व्यापारियों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 'राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025' के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर

प्रदेश के छोटे और बड़े व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति लाई गई है। अब व्यापारी अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) या ई-मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि यह नीति पहली बार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बराबर लाना है। इस नीति के माध्यम से राज्य के करीब 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे।

ऋण और ब्याज में भारी छूट

नीति के तहत खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नए सूक्ष्म व्यापारी उद्यमों के लिए ऋण पर आकर्षक ब्याज अनुदान का प्रावधान है। 1 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। वहीं, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। विशेष श्रेणी के व्यापारियों जैसे महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगजनों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्हें 1 करोड़ से अधिक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

बीमा और ई-कॉमर्स पर सहायता

व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत की सहायता देगी। यह सहायता अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक होगी। डिजिटल युग में व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यापारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस का 75 प्रतिशत तक पुनर्भरण किया जाएगा। इसके अलावा, सीजीटीएमएसई योजना के तहत देय गारंटी फीस का भी 50 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी। यह लाभ व्यापारियों को अगले 5 वर्षों तक मिलता रहेगा।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक व्यापारी अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या स्वयं की एसएसओ आईडी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह योजना प्रदेश के व्यापारिक ढांचे को बदलने वाली साबित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह नीति प्रदेश के थोक और खुदरा व्यापार को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब राजस्थान का छोटा व्यापारी भी वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना सकेगा।

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