3 लाख पेंशनर्स की पेंशन रुकी: राजस्थान: 3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन पर रोक

राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने 3 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है। 24 हजार से अधिक बिजली बिल जमा कराने वालों की आय की दोबारा जांच होगी।

जयपुर |  राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने 3 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है। 24 हजार से अधिक बिजली बिल जमा कराने वालों की आय की दोबारा जांच होगी।

पेंशन रोकने का कारण

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 3 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन पर अस्थायी रोक लगा दी है।

आय सीमा का उल्लंघन

विभाग की जांच में पाया गया है कि इन पेंशनर्स ने सालाना 24 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल जमा कराया है।

योजना की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 48 हजार रुपये निर्धारित की गई है, जिससे यह राशि संदेहास्पद प्रतीत होती है।

विभाग ने सभी संबंधित लाभार्थियों की आय की दोबारा जांच के आदेश जारी किए हैं।

जांच प्रक्रिया और परिणाम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने सभी जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

जिन पेंशनर्स ने 24 हजार रुपये से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरा है, उनकी आय की गहन जांच की जाएगी।

जांच पूरी होने तक इन लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।

यदि जांच में वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक पाई जाती है, तो पेंशन स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।

वहीं, जिनकी आय 48 हजार रुपये या उससे कम पाई जाएगी, उनकी पेंशन तुरंत बहाल कर दी जाएगी।

जनाधार प्राधिकरण की रिपोर्ट

आयोजना विभाग के अधीन जनाधार प्राधिकरण ने तीनों डिस्कॉम्स से प्राप्त बिजली बिल डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच 2,05,998 परिवारों के 3,02,000 पेंशन लाभार्थियों ने 24 हजार रुपये से ज्यादा का बिजली बिल जमा किया है।

विभाग ने इन पेंशनर्स की आवेदन के समय घोषित 48 हजार रुपये वार्षिक आय को संदेहास्पद माना है।

सरकार की अपील और वसूली

जुलाई में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपात्र लोगों से स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने की अपील की थी।

सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो लोग खुद पेंशन छोड़ देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, जांच में अपात्र पाए जाने वाले पेंशनर्स से सरकार द्वारा दी गई पेंशन राशि की वसूली भी की जा सकती है।