जयपुर, 18 जुलाई 2024 | राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाने हेतु लगाए गए सभी प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया गया है।
खंडपीठ द्वारा निरंतर सुनवाई दिनांक 12, 16 तथा 18 जुलाई को नियत की गई थी। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता तथा कुंजी वैधता अनुभाग के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय में उपस्थित रहते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग का पक्ष रखा।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपील करने वाले 569 अभ्यर्थियों में से 476 अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिए गए अवसर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आयोग के समक्ष दर्ज नहीं कराई थी। ऐसे याचिका कर्ताओं को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने से पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा के 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों को आधार बनाकर दायर की गई सभी अपीलों में दायर स्थगन प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज किया गया है। इससे पूर्व मार्च 2024 में एकलपीठ द्वारा भी 569 अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई 34 रिटों को खारिज किया गया था।