पाली, राजस्थान।
रामासिया गांव में हुए हिंसक हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय (SC/ST एक्ट), पाली ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए मुख्य आरोपियों जब्बरसिंह और राजेन्द्रसिंह की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। न्यायाधीश राकेश गोरा ने यह आदेश 30 जून 2025 को पारित किया। दोनों आरोपी 13 जून से न्यायिक हिरासत में हैं।
क्या है मामला?
यह प्रकरण पुलिस थाना सदर, पाली में दर्ज एफआईआर संख्या 127/2025 से जुड़ा है।
परिवादी पिन्टू मीणा ने रिपोर्ट दी थी कि वे अपने रिश्तेदार मनोहरसिंह और नारायण सिंह के पुश्तैनी मकान की बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे, तभी आरोपी जब्बरसिंह, राजूसिंह, कुलदीपसिंह, गुलाबसिंह, पूरणसिंह, नरपतसिंह समेत 25–30 लोग गाड़ियों में आए और लाठियों, चाकुओं से हमला कर दिया।
घटना के दौरान बुजुर्ग नारायण सिंह की आंख पर चाकू से वार किया गया, जिससे उनकी दृष्टि समाप्त हो गई। अन्य कई लोगों को भी गंभीर चोटें आईं और मजदूरों के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया।