जयपुर | केंद्र सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने अभी तक आधार और पैन को लिंक नहीं करवाया है।
जी हां, सरकार ने एक बार फिर से पैन से साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है।
बता दें कि, अभी तक पैन के साथ आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी।
कब तक करा सकते हैं आधार-पैन लिंक?
वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रेस जारी विज्ञप्ति के अनुसार, अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकता है।
इसके लिए जल्द ही सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
इस नए डेडलाइन तक भी अगर कोई पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
इसी के साथ जब तक पैन अनऑपरेटिव रहेगा, उस अवधि के लिए रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
इसके आलवा टैक्सपेयर्स से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा।
पैन के साथ आधार को लिंक करने के साथ ही 1000 रुपये का भुगतान किए जाने के बाद 30 दिनों में जाकर पैन कार्ड फिर से ऑपरेटिव हो सकेगा।
हालांकि जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली हुई है उनपर ये कार्रवाई नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक 51 करोड़ पैन के साथ आधार को लिंक किया जा चुका है. पैन के साथ आधार को
आप ऐसे कर सकते हैं पैन-आधार लिंक
अगर आपने भी अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो आज ही इसे लिंक कर लें, आगे तक का इंतजार नहीं करें। इसके लिए आप इस यूआरएल https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाकर लिंक कर सकते हैं।