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राजस्थान

मंत्रालयिक कर्मियों के तबादले: शिक्षा विभाग: 127 मंत्रालयिक कर्मियों के तबादलों पर सख्त निर्देश

महेन्द्रसिंह शेखावत

शिक्षा विभाग ने 127 मंत्रालयिक कर्मचारियों की परिवेदनाओं का निस्तारण कर तबादलों पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों की तत्काल पालना के निर्देश दिए गए हैं।

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HIGHLIGHTS

  • शिक्षा विभाग ने 127 मंत्रालयिक कर्मचारियों की परिवेदनाओं का निस्तारण किया।
  • TSP और नॉन-TSP क्षेत्रों के बीच तबादलों पर फिलहाल रोक लगाई गई है।
  • स्वैच्छिक तबादलों पर कर्मचारियों को योगकाल व यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
  • कार्यमुक्ति और कार्यग्रहण की पूरी प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही होगी।
rajasthan education department ministerial staff transfer guidelines

बीकानेर |राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने 127 मंत्रालयिक कर्मचारियों की परिवेदनाओं का निस्तारण करते हुए एक सूची जारी की है। इसके साथ ही, विभाग ने स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत और सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी इस आदेश में संबंधित अधिकारियों को आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

तबादलों पर शिक्षा विभाग के नए नियम

निदेशालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तबादलों की प्रक्रिया में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इन नियमों का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और व्यवस्था को सुचारू बनाना है।

TSP और नॉन-TSP क्षेत्रों के लिए निर्देश

आदेश के अनुसार, टीएसपी क्षेत्र से नॉन-टीएसपी और नॉन-टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरित हुए कार्मिकों को फिलहाल कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा।

विभाग ने कहा है कि ऐसे सभी मामलों में आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी।

तत्काल कार्यग्रहण के आदेश

जिन कर्मचारियों का तबादला हुआ है, उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होना होगा।

आदेश में कहा गया है कि उन्हें बिना किसी कार्यग्रहण काल या अवकाश का उपयोग किए नवीन पदस्थापन स्थान पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्यग्रहण करना होगा।

अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी

विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन आदेशों की पालना में कोई लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित अधिकारी और नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वैच्छिक तबादलों के लिए विशेष शर्तें

जो कर्मचारी स्वयं के प्रार्थना पत्र पर स्थानांतरण करवा रहे हैं, उनके लिए विभाग ने कुछ विशेष शर्तें लागू की हैं।

योगकाल व यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा

आदेश में स्पष्ट है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के मामलों में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इसके लिए संबंधित कर्मचारियों से कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण से पहले एक शपथ-पत्र लिया जाएगा। इस शपथ-पत्र में उन्हें यह घोषित करना होगा कि उन्होंने स्वेच्छा से स्थानांतरण करवाया है और वे भविष्य में योगकाल एवं यात्रा भत्ते की मांग नहीं करेंगे।

वरिष्ठता विलोपन की कार्रवाई

यदि किसी कर्मचारी का जिला बदलता है, तो उनसे पूर्व जिले की वरिष्ठता समाप्त करने की सहमति का शपथ-पत्र भी लिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार उनकी पुरानी वरिष्ठता को विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।

इन कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा कार्यमुक्त

विभाग ने कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को फिलहाल कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं करवाने के निर्देश दिए हैं।

  • न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर्मचारी।

    लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे कर्मचारी।

    अध्ययन अवकाश पर गए हुए कर्मचारी।

    निलंबित चल रहे कर्मचारी।

इन सभी मामलों के संबंध में निदेशालय को सूचित कर नए निर्देश प्राप्त करने होंगे, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके मूल पदस्थापन जिले में ही कायम रहेगी।

साथ ही, सूची में शामिल ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति हो चुकी है, उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। अधिकारियों को ऐसे मामलों की सूचना तत्काल निदेशालय को देने के लिए कहा गया है।

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