thinQ360
🏠 टॉप 🔥 राजनीति 📍 राज्य 📰 लाइफ स्टाइल 🏏 खेल 🎬 मनोरंजन 📰 जालोर 👤 शख्सियत 💻 तकनीक ✍️ Blog ⭐ सफलता की कहानी 🚨 क्राइम 📰 मनचाही ▶️ YouTube
राजस्थान

बीकानेर: पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर

महेन्द्रसिंह शेखावत

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने 2004 के बाद नियुक्त और 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर घोषित की है।

+Follow us
thinQ360 को गूगल पर फेवरेट बनाएँ

HIGHLIGHTS

  • 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए OPS का विकल्प।
  • 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी होंगे पात्र।
  • विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित।
  • प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने जारी किए निर्देश।
rajasthan old pension scheme option last date september 30

बीकानेर |

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर है, जिसमें विकल्प भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

OPS विकल्प के लिए कौन हैं पात्र?

निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वे सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद राजकीय सेवा में नियुक्त हुए थे, इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।

इसके साथ ही, यह भी शर्त है कि वे 31 मार्च 2022 तक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हों। ये कर्मचारी पहले नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आते थे।

सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य

यह कदम राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

यह निर्देश वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार के 5 अगस्त 2026 के परिपत्र के संदर्भ में जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 19 मई 2022 की शर्तों का पालन करने वाले पात्र सेवानिवृत्त कार्मिक ही इस विकल्प का लाभ ले सकेंगे।

विकल्प भरने की अंतिम तिथि

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

इस निर्धारित तिथि के बाद किसी भी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

कार्यालयों को सख्त निर्देश

निदेशालय ने सभी संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों तथा विभागीय परीक्षा कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों तक यह सूचना व्यापक रूप से पहुंचाई जाए ताकि कोई भी विकल्प भरने से वंचित न रहे। सभी कार्यालयाध्यक्षों को समय पर कार्यवाही करने और भविष्य में किसी विपरीत स्थिति से बचने के लिए सतर्कता बरतने को कहा गया है।

*Edit with Google AI Studio

शेयर करें: