जालोर का मामला: नाबालिग के दुष्कर्मी को बीस साल का कारावास

झाब पुलिस थाने में 27 अक्टूबर को प्रार्थी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री खेत में काम कर रही थी तब आरोपी गणपत लाल ने उसके साथ बलात्कार किया वह आर

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जालोर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट में आरोपी को 20 साल के कारावास की सुनाई सजा, पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश भूपेंद्र सनाढ्य ने मामले में सुनवाई करते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। 

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि झाब थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आज सुनवाई कर आरोपी गणपतलाल को मामले में दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ न्यायालय ने आरोपी को 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। 

उन्होंने बताया कि झाब पुलिस थाने में 27 अक्टूबर को प्रार्थी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री खेत में काम कर रही थी तब आरोपी गणपत लाल ने उसके साथ बलात्कार किया वह आरोपी ने घटना के दौरान अश्लील फोटो और वीडियो बनाएं और पीड़िता को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो उसके द्वारा फोटो और वीडियो वायरल कर देगा।

पीड़िता ने डर के कारण घटना के बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन जब उसके अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुई तब परिवार के सदस्यों को जानकारी मिली जिस पर पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पोक्सो एक्ट सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 

मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए आरोपी गणपतलाल पुत्र प्रभु राम भील निवासी गुड़ा हेमा को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।