Rajasthan: जोधपुर: सड़क निर्माण न होने पर कलेक्टर-एसडीएम को कोर्ट की चेतावनी, संपत्ति कुर्क व गिरफ्तारी का आदेश

जोधपुर (Jodhpur) जिले के भोपालगढ़ (Bhopalgarh) में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी पर सिविल न्यायाधीश ने जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 24 दिसंबर तक सड़क नहीं बनी, तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह चेतावनी लोक अदालत के फैसले की अवहेलना पर दी गई है।

सड़क नहीं बनी तो कलेक्टर-एसडीएम की संपत्ति कुर्क

जोधपुर। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी अब प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। भोपालगढ़ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी करते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका ईओ को चेतावनी दी है कि यदि आगामी 24 दिसंबर तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, तो उनकी निजी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह कड़ा निर्देश स्थायी लोक अदालत के पंचाट (फैसले) की पालना न होने को गंभीरता से लेते हुए जारी किया गया है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है पूरा मामला और लोक अदालत का फैसला?

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहन जाखड़ ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भोपालगढ़ निवासी रामकिशोर और अन्य ग्रामीणों ने एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर स्थायी लोक अदालत में एक परिवाद पेश किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद लोक अदालत ने 27 सितंबर 2023 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वहां सड़क निर्माण का आदेश दिया था। अधिवक्ता जाखड़ ने बताया कि लोक अदालत के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद, लंबा समय बीत जाने के बाद भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की। अधिकारियों की इस निष्क्रियता के बाद पीड़ित पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष अवमानना याचिका पेश की और स्थायी लोक अदालत की डिक्री (फैसले) की तत्काल पालना करवाने की मांग की।

कोर्ट का कड़ा अल्टीमेटम: 24 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करें

जिला न्यायाधीश ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सिविल न्यायाधीश भोपालगढ़ को लोक अदालत की डिक्री की पालना (Execution) सुनिश्चित करवाने के सख्त निर्देश दिए थे। इसी क्रम में, अब सिविल न्यायाधीश ने चारों जिम्मेदार अधिकारियों - ईओ नगर पालिका भोपालगढ़, तहसीलदार भोपालगढ़, एसडीएम भोपालगढ़ और जिला कलेक्टर जोधपुर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा है कि आगामी 24 दिसंबर तक आदेश की पालना कर इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अप्रार्थीगणों (अधिकारियों) की संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी वारंट जारी कर लोक अदालत के फैसले की पालना सुनिश्चित की जाएगी। यह चेतावनी प्रशासनिक लापरवाही पर कोर्ट की बढ़ती सख्ती को दर्शाती है।

प्रशासन का जवाब: पालना सुनिश्चित करेंगे

इस संबंध में जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जो प्रारंभिक कदम उठाए जाने थे, वे सभी पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि अब वहां पर सड़क बनाने का मुख्य कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाना है। कलेक्टर अग्रवाल ने आश्वस्त किया कि कोर्ट के आदेश की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।