Rajasthan: अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव: आवेदन की समय सीमा बढ़ी

अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव: आवेदन की समय सीमा बढ़ी
अनुकंपा नियुक्ति नियम: अब 180 दिन तक आवेदन
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Highlights

  • अनुकंपा नियुक्ति आवेदन की समय सीमा 90 से 180 दिन हुई।
  • मृतक कर्मचारी की पत्नी को पहला अधिकार।
  • पत्नी मना करने पर पुत्र या पुत्री को कर सकती है सिफारिश।
  • कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश।

जयपुर:

राज्य सरकार (State Government) ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के नियमों में बदलाव किया है, जिससे मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा 180 दिन कर दी गई है। पहले यह 90 दिन थी।

कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह बदलाव आश्रितों को आवेदन के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से किया गया है।

बढ़ी हुई समय सीमा का महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि इस विस्तार से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद सदमे में होते हैं। पहले भी सरकार ने इन नियमों में सुधार करते हुए आवेदन की समय सीमा को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन किया था।

पत्नी का प्राथमिक अधिकार

अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार, मृतक कर्मचारी की पत्नी को नौकरी पाने का पहला हक होता है। यदि पत्नी स्वयं नौकरी नहीं करना चाहती या किसी कारणवश इनकार करती है, तो वह अपना अधिकार त्याग सकती है।

इस स्थिति में, वह अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक को नौकरी के लिए सिफारिश कर सकती है। यह प्रावधान परिवार के भीतर लचीलापन प्रदान करता है, जिससे परिवार अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सके।

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