UMANG ऐप में EPFO काम नहीं कर रहा? ऐसे निकालें PF का पैसा
UMANG ऐप पर EPFO सेवाएं नहीं चल रही? जानें पोर्टल से पासबुक देखने और पैसा निकालने का आसान तरीका।
HIGHLIGHTS
- UMANG ऐप पर EPFO सेवाओं में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं।
- यूजर्स को EPF पासबुक देखने और क्लेम स्टेटस चेक करने में परेशानी हो रही है।
- आप सीधे EPFO के आधिकारिक पोर्टल से पासबुक देख और पैसा निकाल सकते हैं।
- ऑनलाइन क्लेम के लिए UAN एक्टिव, KYC पूरा और आधार-पैन लिंक होना जरूरी है।
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केंद्र सरकार का उमंग ऐप (Umang App) ईपीएफओ (EPFO) की कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि, हाल के दिनों में कई यूजर्स को इस ऐप पर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोगों को अपनी ईपीएफ पासबुक खोलने में कठिनाई हो रही है, जबकि कई अन्य यूजर्स क्लेम स्टेटस देखने या अन्य ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ हैं।
अगर ऐप काम न करे तो क्या करें?
यदि आप भी उमंग ऐप पर इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सीधे उसके आधिकारिक पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यहां से आप न केवल अपनी पासबुक देख सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन पीएफ निकासी (PF Claim) की प्रक्रिया भी आसानी से पूरी कर सकते हैं।
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EPFO पोर्टल पर पासबुक कैसे देखें? (Step-by-Step)
ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल से अपनी पासबुक देखना बहुत आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले अपने ब्राउजर में EPFO की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
स्टेप 2: मेंबर पासबुक चुनें
होमपेज पर 'Member Passbook' विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: लॉग इन करें
अब अपना UAN नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करें।
स्टेप 4: पासबुक देखें
लॉग इन करने के बाद, आपको अपने सभी EPF खातों की सूची दिखाई देगी। जिस सदस्य आईडी (Member ID) की पासबुक देखनी है, उस पर क्लिक करें। अब आपके खाते की पूरी जानकारी, जैसे जमा राशि, कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान, और ब्याज, आपकी स्क्रीन पर होगी।
ऑनलाइन PF का पैसा कैसे निकालें? (Step-by-Step)
अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप यह प्रक्रिया भी ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।
स्टेप 1: मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें
EPFO की सदस्य सेवा (Member e-Sewa) वेबसाइट पर जाएं और अपने UAN व पासवर्ड से लॉग इन करें।
स्टेप 2: क्लेम फॉर्म चुनें
लॉग इन के बाद, 'Online Services' मेन्यू पर जाएं और 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' विकल्प चुनें।
स्टेप 3: बैंक खाता सत्यापित करें
यहां आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके उसे सत्यापित करना होगा।
स्टेप 4: ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ें
बैंक वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आवेदन सबमिट करें
अब अपनी आवश्यकता के अनुसार क्लेम का प्रकार चुनें, सभी जरूरी जानकारी भरें और आवेदन जमा कर दें। यदि आधार-आधारित OTP वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करें।
ऑनलाइन क्लेम से पहले इन बातों का रखें ध्यान
ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने से पहले कुछ बातों को सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि आपकी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
- आपका UAN एक्टिव होना चाहिए।
- आपका आधार, पैन और बैंक खाता आपके UAN से लिंक और सत्यापित होना चाहिए।
- आपकी KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
इन सभी शर्तों के पूरा होने पर आप आसानी से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। आप अपने क्लेम का स्टेटस भी इसी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
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