सिरोही/माउंट आबू। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माउंट आबू में अवैध निर्माण पर रोक लगाई है। एक्टिंग सी जे आई संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधु की खण्डपीठ ने आदेश दिया है कि 24 मार्च 2026 तक सभी अवैध निर्माण कार्य बंद होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही जिम्मेदार होंगे ¹।
यह आदेश नितिन जैन, मनोज चौरसिया व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि माउंट आबू में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।
अवैध निर्माण के दायरे में आने वाले क्षेत्र
- माउंट आबू का समस्त क्षेत्र
- आबूरोड के दानवाव, उमरणी
- ब्रह्माकुमारीज के शांतिवन, मनमोहिनी परिसर और आनंद सरोवर