नई दिल्ली | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी | केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (abhishek mannu) सुप्रीम कोर्ट के जज और ईडी के सवालों को जवाब दे रहे थे ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत में इसे चुनौती दी है। इसी केस में आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले में पहले भी दो दिन सुनवाई हो चुकी है जिसमें केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखा था आज ईडी के वकील (advocate) अपनी दलीलें दे जिसे कोर्ट ने ध्यान से सुना। हालांकि कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं दिया | वहीं दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है.
हम जमानत पर विचार कर सकते हैं
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है. सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी. इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को उनकी पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था.
बता दें कि पिछले दिन हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि क्योंकि यह चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। ऐसे में आज अदालत ईडी की दलीलें सुन रही है.