भरतपुर: SDM कोर्ट ने विवादित मामले में फैसला सुनाया, याचिका को सिविल कोर्ट में दायर करने का आदेश

SDM कोर्ट ने विवादित मामले में फैसला सुनाया, याचिका को सिविल कोर्ट में दायर करने का आदेश
Bharatpur Royal Family from left : divya singh, vishvendra singh and aniruddh singh bharatpur
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भरतपुर: भरतपुर के पूर्व राजपरिवार के बीच विवाद के मामले में SDM कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति के अधिकार की मांग की थी।

विश्वेंद्र सिंह ने SDM कोर्ट में अपनी याचिका में बताया कि उन्हें उनके परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है और उनकी संपत्ति के साथ बदसलूकी की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी और बेटे द्वारा उनके खिलाफ कई बार हिंसा की गई है और उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है।

SDM कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला SDM कोर्ट में चलने लायक नहीं है और इसे सिविल कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि प्रॉपर्टी को निरस्त करवाने के लिए विश्वेंद्र सिंह को सक्षम न्यायालय में नया दावा पेश करना होगा।

विश्वेंद्र सिंह के वकील यशवंत सिंह फौजदार ने बताया कि उनके प्रार्थना पत्र पर आज दोनों पक्षों के बीच आपत्तियां उठीं, लेकिन कोर्ट ने समझाया कि यह मामला उनके द्वारा दायर किए गए नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।

इसके अलावा, दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह के वकीलों ने यह दावा किया कि उनके पास सम्बंधित सभी दस्तावेज हैं जो मामले की सच्चाई को प्रमाणित करते हैं।

इस प्रकार, SDM कोर्ट ने भरतपुर के पूर्व राजपरिवार के बीच चल रहे विवादित मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके बाद सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।

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