राजस्थान के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ अभियोजन की मांग वाली शिकायत को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि जितेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात (IPC धारा 406) के मामले में कार्यवाही शुरू करने के ठोस आधार मौजूद हैं।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया का आरोप है कि अप्रैल 2014 में जितेंद्र सिंह ने उनकी मां और पूर्व सांसद डॉ. प्रभा ठाकुर से मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की एक बहुमूल्य पेंटिंग उधार ली थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है। उन्होंने कहा था कि वे यह पेंटिंग अपनी पत्नी को दिखाना चाहते हैं, जो हुसैन की कृतियों की प्रशंसक हैं।
लेकिन, शिकायत के अनुसार, जितेंद्र सिंह ने यह पेंटिंग कभी वापस नहीं की। 2017 में उन्होंने दावा किया कि उन्हें पेंटिंग मिल नहीं रही है।