JAIPUR | राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की जोधपुर (Jodhpur) पीठ ने बाड़मेर (Barmer) की दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति (Dudhu Gram Seva Sahakari Samiti) और अन्य सहकारी समितियों द्वारा 16 लाख रुपये से अधिक के पुराने 500 और 1000 के नोटों को बदलने की याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि आर्थिक नीतियों में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है।
कोर्ट ने कहा कि महज कठिनाई या असुविधा किसी वैध आर्थिक उद्देश्य के लिए उठाए गए नियामक उपायों को अवैध ठहराने का आधार नहीं हो सकती।