जयपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी-दूदू सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और इसके सौंदर्यीकरण के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने नगर पालिका द्वारा संपत्तियों को तोड़ने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर यह कार्रवाई की है।
जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख स्थानीय निकाय सचिव और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही फागी के उपखण्ड अधिकारी और नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी से भी जवाब मांगा गया है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 13 जनवरी तक याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। अदालत ने अधिकारियों को इस तिथि तक अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने पैरवी करते हुए कोर्ट को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों के पास करीब 60 साल पुराने वैध पट्टे मौजूद हैं।