जालोर। बहुचर्चित गणपत सिंह हत्याकांड में प्रमुख आरोपी लच्छू देवी की जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत की जा रही पुरानी चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब चार्जशीट वापस भेजी जा चुकी है, तो पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बहस करना उचित नहीं है। न्यायालय ने अद्यतन रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
गणपत सिंह हत्याकांड: लच्छू देवी की जमानत पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टली, हाईकोर्ट की टिप्पणी
गणपत सिंह हत्याकांड में आरोपी लच्छू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टल गई है। हाईकोर्ट ने पुरानी चार्जशीट के आधार पर बहस पर सवाल उठाए।
HIGHLIGHTS
- गणपत सिंह हत्याकांड में लच्छू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टली।
- हाईकोर्ट ने पुरानी चार्जशीट के आधार पर बहस करने पर आपत्ति जताई, अद्यतन रिकॉर्ड मांगा।
- निचली अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोपों में प्रसंज्ञान लिया।
- मामले का ट्रायल अब भीनमाल के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चलेगा।
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सुनवाई के दौरान लच्छू देवी की ओर से अधिवक्ता ने पुरानी चार्जशीट के आधार पर यह दलील दी कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है तथा सह-आरोपी सुरेंद्र सिंह से उनका कोई संबंध नहीं है। इस पर न्यायालय ने पूछा कि जब मामले में चार्जशीट वापस भेजी जा चुकी है और संशोधित दस्तावेज उपलब्ध हैं, तब पुरानी चार्जशीट के आधार पर बहस क्यों की जा रही है।
दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष मामले से संबंधित प्रकाशित समाचारों और संशोधित चार्जशीट का उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि सुनवाई नवीनतम रिकॉर्ड के आधार पर की जाए। बताया गया कि संशोधित चार्जशीट 16 जून को तलब की गई थी और 20 जून को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके बाद न्यायालय ने संबंधित दस्तावेजों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए और जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी।
निचली अदालत ने लिया प्रसंज्ञान, अब सेशन कोर्ट में चलेगा ट्रायल
इधर, जालोर की निचली अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार बनाम गजेंद्र सिंह एवं अन्य प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट, केस डायरी तथा अन्य अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया हत्या सहित अन्य आरोपों में प्रसंज्ञान लिया है।
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अदालत ने माना कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इसके साथ ही मामला विचारण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे), भीनमाल को भेज दिया गया है, जहां अब नियमित ट्रायल चलेगा। मामले में आरोपी गजेंद्र सिंह एवं वारागाम को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि गणपत सिंह हत्याकांड पिछले कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है और मामले की जांच तथा न्यायिक कार्यवाही लगातार आगे बढ़ रही है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट में प्रस्तावित अगली जमानत सुनवाई और सेशन कोर्ट में शुरू होने वाले ट्रायल पर टिकी हैं।
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