बीकानेर |
शिक्षक स्थानांतरण: परिवेदनाओं का निस्तारण 30 जुलाई तक
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरणों में एकल महिला, विधवा, और असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिकों को राहत दी है। परिवेदनाएं 20 से 24 जुलाई तक ई-मेल से भेजी जा सकती हैं।
HIGHLIGHTS
- असाध्य रोगियों, एकल महिलाओं, विधवाओं और परित्यक्ताओं को स्थानांतरण में राहत मिलने की उम्मीद।
- 20 से 24 जुलाई 2026 तक ई-मेल के माध्यम से परिवेदनाएं स्वीकार की जाएंगी।
- निदेशालय और संभाग स्तर पर परिवेदना निस्तारण समितियों का गठन किया गया है।
- समितियों द्वारा 30 जुलाई तक प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण और निस्तारण किया जाएगा।
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शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में बड़ी संख्या में किए गए स्थानांतरणों के बाद अब विशेष श्रेणियों के कार्मिकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इनमें एकल महिलाएं, विधवा, परित्यक्ता, और गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक शामिल हैं, जिनकी परिवेदनाओं पर सुनवाई के लिए विभाग ने विशेष व्यवस्था की है।
शिक्षक स्थानांतरण में राहत की उम्मीद
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोगों से ग्रसित कार्मिकों के स्थानांतरण प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
इन असाध्य रोगों में कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर रोग या अन्य प्राणघातक बीमारियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पति-पत्नी के स्थानांतरण प्रकरणों को भी राहत मिलने की संभावना है।
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परिवेदनाएं भेजने की प्रक्रिया और समय-सीमा
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रभावित कार्मिक अपनी परिवेदनाएं 20 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 को शाम 6:00 बजे तक भेज सकते हैं।
यह परिवेदनाएं केवल ई-मेल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। निदेशालय स्तर से जारी आदेशों के लिए ई-मेल पता ds.transferparivedana2026@gmail.com है।
वहीं, मंडल स्तर (संयुक्त निदेशक एवं जिशिअ कार्यालयों) द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों के लिए संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय की ई-मेल आईडी पर परिवेदनाएं भेजनी होंगी।
निस्तारण की अंतिम तिथि 30 जुलाई
निदेशालय तथा मंडल स्तर पर गठित समितियां निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण करेंगी और 30 जुलाई तक निस्तारण संबंधी कार्यवाही पूरी करेंगी।
निदेशालय और मंडल स्तर पर समितियों का गठन
परिवेदनाओं के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए निदेशालय और मंडल स्तर पर अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है।
निदेशालय स्तरीय समिति
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों के लिए गठित समिति में अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), प्रारंभिक शिक्षा को अध्यक्ष बनाया गया है।
- सदस्य: संयुक्त निदेशक (कार्मिक) माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) माध्यमिक शिक्षा, उप-निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, और उप-विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा।
- सदस्य सचिव: सहायक निदेशक, संस्थापन सी-5 अनुभाग।
मंडल स्तरीय समिति
संयुक्त निदेशक एवं जिशिअ कार्यालयों द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों के लिए संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
- सदस्य: संभाग मुख्यालय के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक द्वारा मनोनीत जिला शिक्षा अधिकारी।
- सदस्य सचिव: संयुक्त निदेशक कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अथवा समकक्ष।
इन समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पात्र श्रेणियों से प्राप्त परिवेदनाओं का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें।
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