गहलोत ने फिर किया जादू: ओबीसी वोटर्स के लिए गहलोत का यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पर भारी पड़ेगा

ओबीसी वोटर्स के लिए गहलोत का यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पर भारी पड़ेगा
Ashok Gehlot
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सरकारी कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन, ओबीसी नौकरियों में यह प्रावधान कर मास्टरकार्ड खेला

जयपुरजिस वोट बैंक को बीजेपी अपना गढ़ मान रही है, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी चोट की है। कैबिनेट बैठक में लिए फैसले में सरकार ने ओबीसी की भर्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया है। यह गहलोत का एक और मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

राजस्थान कैबिनेट ने पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए किसी भी भर्ती वर्ष में योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने पर उनकी रिक्तियों को तीन साल के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह नीति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए मौजूद व्यवस्था के अनुरूप ओबीसी में भी कर दी गई है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसले लिए गए. बैठक में पदोन्नति, पेंशन, विशेष वेतन, पदनाम और छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार के अनुसार इन निर्णयों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कल्याण में वृद्धि करना और उन्हें काम करने की बेहतर स्थिति और लाभ प्रदान करना है।

कैबिनेट द्वारा किए गए प्रमुख निर्णयों में से एक राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन है। नए संशोधन के तहत, सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद पूर्ण पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगे, बजाय इसके कि वे 28 साल की पिछली अहर्ता पूरी करे।

इसके अतिरिक्त, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, कर्मियों / पेंशनरों के निधन पर उनके विवाहित विकलांग पुत्र/पुत्री और पात्र सदस्यों को रु. 12,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन लाभ के हकदार होंगे। इस संशोधन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है।

कैबिनेट द्वारा लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन में वृद्धि है। कर्मचारियों का विशेष वेतन बढ़ाने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा। यह निर्णय 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुरूप है, जहां उन्होंने वेतन विसंगति परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित विशेष भत्ते और विशेष वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था।

स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा धारक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को अब अग्रिम वेतन वृद्धि का पूरा लाभ मिलेगा। यह निर्णय राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची-5 में संशोधन कर लिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च पद पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी भी उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि के प्रावधान से लाभान्वित हों।

कैबिनेट बैठक ने अभियोजन सेवा में अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर भी पेश किया। राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के माध्यम से अभियोजन सेवा के अधिकारियों को अब और पदोन्नति का मौका मिलेगा। इसमें संयुक्त निदेशक अभियोजन के नए पद का सृजन तथा अपर निदेशक के पद के वेतन स्तर को एल-20 से बढ़ाकर एल-21 करना शामिल है।

कार्य प्रभारित कर्मियों एवं नियमित कर्मियों के बीच असमानता को दूर करने के लिए मंत्रिपरिषद ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियमावली- 1989, 1998, 2008 एवं 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इस संशोधन का उद्देश्य कार्य प्रभारित कर्मियों को वेतनमान प्रदान करना है। और नियमित कर्मियों के बराबर पदनाम।

कैबिनेट ने कार्मिक विभाग की अधिसूचना में चार सेवा नियमों को भी शामिल किया। ये नियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित हैं। नए शामिल नियम राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ नियम, 2012 हैं; राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम-2001; राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013; और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015।

इसके अलावा, कैबिनेट ने दौसा में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर 'पं. नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज दौसा' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह फैसला खादी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित नवल किशोर शर्मा के सम्मान में किया गया है। पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण के दौरान 11 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नाम बदलने की शुरुआत में घोषणा की गई थी।

अंत में कैबिनेट ने विभिन्न छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। भीलवाड़ा में वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट तथा बीकानेर में रैगर समाज को उनके छात्रावास के लिए जमीन दी जाएगी। वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट को भीलवाड़ा में आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर-9 में छात्रावास के लिए 5 प्रतिशत दर पर 280.08 वर्ग गज का भूखंड प्राप्त होगा। इसी तरह बीकानेर में रैगर समाज को बीकानेर शहरी सुधार ट्रस्ट की स्वर्ण जयंती योजना के तहत छात्रावास के लिए आवासीय आरक्षित दर के 5 प्रतिशत पर 15 हजार वर्ग फुट जमीन आवंटित की जाएगी. इन फैसलों का उद्देश्य भीलवाड़ा और बीकानेर में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त आवास उपलब्ध कराना है।

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