Delhi cm: सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे पांच सवाल जवाब पर तय होगी केजरीवाल की जेल या जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे पांच सवाल जवाब पर तय होगी केजरीवाल की जेल या जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे पांच सवाल
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दिल्ली | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका (petition) में सुप्रीम कोर्ट (SC) में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के साथ ही ईडी से भी तीखे सवाल किए। सुनवाई के दूसरे दिन दिल्ली सीएम की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी (ED) से सवाल पूछा कि चुनाव के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी अहम क्यों थी। ईडी को जवाब देने के लिए 3 मई की तिथि तय कर दी है। 

इससे पूर्व अभिषेक मनु सिंघवी(Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में गवाहों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी(Magunta Srinivasulu Reddy) पर दबाव बनाया कि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान(Statement) दे ताकि इसके एवज में वो अपने बेटे राघव  मगुंटा  को जमानत दिला सके।  

आबकारी नीति घोटाला(scam) मामले में प्रवर्तन निदेशालय से उच्चतम न्यायालय ने केस की स्थिति को लेकर पांच सवाल दागे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब पर केजरीवाल को ​केस टिका हुआ है। ईडी (ED) के जवाब अगर कमजोर रहे तो फिर केजरीवाल की रिहाई(release) हो सकती है।


ये हैं उच्चतम न्यायालय के 5 सवाल…

1.क्या बिना न्यायिक कार्यवाही के आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है?

2.मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले केदो भाग हैं, एक, जो उनके पक्ष में है, और दूसरा, जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है?
3.धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए क्योंकि याचिकाकर्ता केजरीवाल जमानत के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दाखिल की है।

4.कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-चार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय अंतराल क्यों है?

5.आचार संहिता लागू होने से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय क्यों चुना गया ?


प्रवर्तन निदेशालय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि कई सवाल हैं, जिनका आपको विस्तार से जवाब देना होगा। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी मामला दर्ज व गिरफ्तारी के बीच के समय पर भी उठाया। सिंघवी सवाल की दलीलों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायलय ने प्रवर्तन निदेशालय से पांच सवाल पूछा है। इसका विस्तृत जवाब शुक्रवार को होने वाली में देने के लिए कहा है।

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